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Bilaspur crimes: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म प्रेगनेंट होने पर प्रॉपर्टी डीलर अबॉर्शन कराने बना रहा दबाव, नए कानून के तहत केस दर्ज।

Bilaspur crimes: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म प्रेगनेंट होने पर प्रॉपर्टी डीलर अबॉर्शन कराने बना रहा दबाव, नए कानून के तहत केस दर्ज।

Bilaspur crimes: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म प्रेगनेंट होने पर प्रॉपर्टी डीलर अबॉर्शन कराने बना रहा दबाव, नए कानून के तहत केस दर्ज।

अविजीत वानी ✍️
10 जुलाई 2024

बिलासपुर जिले में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले युवक ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। जिससे युवती प्रेग्नेंट हो गई। अब युवक अबॉर्शन कराने के लिए दबाव बना रहा है। युवती से दुष्कर्म का मामला दूसरे जिले का है, लेकिन पुलिस ने नए कानून के तहत केस दर्ज किया है।

दरअसल, सिविल लाइन क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय युवती प्राइवेट जॉब करती है। साल 2013 में उसकी पहचान प्रॉपर्टी डीलर नवीन श्रीवास से हुई। नवीन जांजगीर का रहने वाला है। नवीन ने पहले उससे दोस्ती की। फिर जान-पहचान का फायदा उठाकर प्यार का इजहार किया। उसके साथ शादी करने का झांसा दिया।

अपने घर ले गया, परिवार वालों से मिलाया

नवीन उसे जांजगीर के कलेक्ट्रेट रोड स्थित घर लेकर गया। जहां उसने युवती को परिवार वालों से मिलाया। कुछ देर बाद वह युवती को छत पर लेकर गया। वहां पर उसने युवती को परिवार से मिलाने और शादी करने की बात कहने लगा। इसी दौरान छत पर उसने पहली बार दुष्कर्म किया।

दोस्त के घर ले जाकर बनाते रहा शारीरिक संबंध

जिसके बाद से वो मोपका निवासी अपने दोस्तों के घर ले जाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। इससे युवती गर्भवती हो गई। युवती ने नवीन को इसकी जानकारी दी। इस पर उसने अस्पताल में युवती की जांच कराई। डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने युवती से शारीरिक संबंध बनाया।

अब युवक उस पर गर्भपात करने दबाव बना रहा है। साथ ही उसकी मां भी गर्भपात करने के लिए युवती पर दबाव बना रही है। युवती ने पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। जिस पर पुलिस ने शून्य में मामला दर्ज कर लिया है।

नया कानून लागू होने के बाद शून्य में दर्ज हुआ पहला केस

सिविल लाइन टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि, जिले में रहने वाली युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। मामला दूसरे जिले से संबंधित होने के कारण शून्य में मामला दर्ज किया गया है। नया कानून लागू होने के बाद यह पहला मामला है। जिसे शून्य में दर्ज कर दूसरे जिले में भेजा गया है।

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