शराबी द्वारा कुत्ते को मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु गाय, कुत्ते को पत्थर से ना मारें… नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।’ ये मुनादी रायपुर जिले के बीरगांव में नगर निगम की ओर से की जा रही है।
लोगों को जागरूक करने के साथ चेतावनी भी दी गई है। निगमकर्मी गाड़ी में बाकायदा स्पीकर लगाकर गाय और कुत्तों को चोट ना पहुंचाने के लिए समझा रहे हैं। प्रदेश में पशुओं को मारने के कई मामले सामने आने के बाद निगम ने कदम उठाया है।
सिर्फ बीरगांव क्षेत्र के ही 2 बड़े केस
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत हो सकती है कार्रवाई
जुर्माना कार्रवाई को लेकर दैनिक भास्कर ने वकील से भी बात की। विपिन अग्रवाल ने बताया कि, अगर कोई व्यक्ति गाय और कुत्ते को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।
इस अधिनियम में जानवर को पीटना, लात मारना, यातना देना, अंग-भंग करना, हानिकारक पदार्थ देना, अयोग्य पशु पर ज़्यादा सवारी करना, ज़्यादा गाड़ी चलाना, ज़्यादा भार डालना भी इस दायरे में आता है।
जानवरों के साथ क्रूरता ना हो, हमारा यह प्रयास
बीरगांव नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान कहा, कि पशु सुरक्षा अधिनियम के तहत जानवरों से मारपीट करने वालों के साथ कार्रवाई की जाएगी। गाय-कुत्ते के चोटिल होने की सूचना स्थानीय लोगों से नगर निगम को मिलती है, तो हमारी टीम मदद करने के लिए भी पहुंचती है। जानवर में भी जीव होता है, हमारा प्रयास यह है, कि उनके साथ क्रूरता की घटनाएं ना हो।
लगातार सामने आ रहीं पशु क्रूरता की घटना
Name-Avijeet wani
Dob-07/12/2002
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